Atique Ahmed News: प्रयागराज की MP/MLA कोर्ट ने गैंगस्टर अतीक अहमद को साल 2006 में BSP MLA राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल के अपहरण का दोषी माना है। अदालत ने आरोपी अतीक को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने अतीक अहमद के अलावा दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि प्रयागराज अदालत में उमेश पाल किडनैपिंग केस में 23 मार्च को सुनवाई पूरी हो गई थी और आज सजा के बारे में बताया जाएगा।
सात आरोपी हुए बरी
उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक और उसके भाई अशरफ अहमद सहित 11 आरोपी थे, जिनमें से एक की जान चली गई थी। आज अदालत में 10 आरोपियों को पेश किया गया, जिनमें से तीन को दोषी माना गया है। जबकि कोर्ट ने सात आरोपियों को बरी कर दिया है। (Atique Ahmed News)

अदालत ने अतीक अहमद के अलावा खान सौलत हनीफ और दिनेश पासी को दोषी माना है। वहीं अतीक के भाई अशरफ, फरहान, आशिक मल्ली, अंसार बाबा, इसरार, आबिद प्रधान, और एजाज अख्तर को बरी कर दिया है। बता दें कि एक आरोपी अंसार अहमद की मौत पहले हो चुकी थी। (Atique Ahmed News)
अतीक पर आरोप क्या है? (Atique Ahmed News)
बता दें कि 25 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के बाद तत्कालीन जिला पंचायत सदस्य उमेश पाल ने पुलिस को बताया था कि वह हत्याकांड का चश्मदीद गवाह है। उमेश पाल ने आरोप लगाया कि जब उसने अतीक अहमद के दबाव में मामले से पीछे हटने से मना किया तो 28 फरवरी 2006 को बंदूक की नोक पर उसका अपहरण किया गया। (Atique Ahmed News)

मामले में 5 जुलाई 2007 को अतीक अहमद, अशरफ और चार अन्य लोगों के खिलाफ प्राथिमिकी दर्ज की गई थी। उमेश पाल की 24 फरवरी 2023 को उनके प्रयागराज स्थित घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल मर्डर में अतीक और उसके भाई अशरफ पर साजिश में शामिल होने का आरोप भी लगा है। (Atique Ahmed News)