Gold Hallmarking: 31 मार्च के बाद नहीं चलेगा बिना Hallmarking Gold सरकार ने जारी किया यह आदेश

Gold Hallmark: 31 मार्च के बाद नहीं चलेगा बिना Hallmarking Gold सरकार ने जारी किया यह आदेश
Gold Hallmark: 31 मार्च के बाद नहीं चलेगा बिना Hallmarking Gold सरकार ने जारी किया यह आदेश
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Gold Hallmarking Rules: अगर आप 31 मार्च के बाद सोना खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है. 31 मार्च, 2023 के बाद बिना हॉलमार्क की ज्वैलरी (Jewellery without Hallmark) मान्य नहीं होगी. दरअसल केंद्र सरकार ने सोने की ज्वैलरी खरीदने के नियम में बड़ा बदलाव किया है. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय (Consumers Affairs Ministry) ने जानकारी दी है कि 31 मार्च के बाद हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) के बिना कोई भी ज्वैलरी सोने के गहने नहीं बचे पाएगा.

1 अप्रैल, 2023 से लागू हो जाएगा नियम

उपभोक्ता मंत्रालय ने कहा कि यह फैसला 4 और 6 डिजिट हॉलमार्किंग (Hallmarking) की कंफ्यूजन को लेकर लिया गया है. नये नियम के मुताबिक अब 6 नंबर के अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग ही मान्य होंगे. इसके बिना अब सोने की ज्वैलरी बेचना मान्य नहीं होगा. इसके साथ ही मंत्रालय ने यह भी कहा है कि अब चार डिजिट वाले हॉलमार्क भी पूरी तरह से बंद हो जाएंगे. गौरतलब है कि देश में फेक ज्वैलरी की ब्रिकी को रोकने के लिए सरकार ने डेढ़ साल पहले ही प्रयास करने शुरू कर दिए थें.

इस वजह से किया गया बदलाव

यह निर्णय सरकार ने माइक्रो स्केल इकाइयों में क्वालिटी कल्चर (Quality Culture) को बढ़ावा देने के लिए लिया है। यह बीआईएस प्रमाणीकरण पर 80 प्रतिशत रियायत प्रदान करेगा। सोने की हॉलमार्किंग कीमती धातु की शुद्धता का प्रमाण पत्र है। यह 16 जून, 2021 तक स्वैच्छिक रूप से लागू था। अब सरकार ने चरणबद्ध तरीके से गोल्ड हॉलमार्किंग अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। पहले चरण में इसे देश के 256 जिलों में अनिवार्य कर दिया गया था। दूसरे चरण में 32 और जिलों को जोड़ा गया। अब कुल जिलों की संख्या 288 हो गई है। अभी 51 और जिलों को इसमें जोड़ा जा रहा है। एक अप्रैल 2023 से केवल एचयूआईडी के साथ सोने की ज्वैलरी की बिक्री की परमीशन दी जाएग l

क्या होता है HUID?
हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) नंबर ज्वलैरी की शुद्धता की पहचान होती है. यह एक 6 नंबर का अल्फान्यूमेरिक कोड होता है जिसके जरिए ग्राहकों को गोल्ड ज्वैलरी के बारे में सारी जानकारी मिल जाती है. इस कोड के जरिए धोखधड़ी के मामलों में बहुत कमी आती है. यह नंबर हर ज्वैलरी पर लगाया जाता है. ऐसे में अब दुकानदार 1 अप्रैल से बिना हॉलमार्क के ज्वैलरी नहीं बेच पाएंगे, वहीं ग्राहक पुरानी ज्वेलरी बिना हॉलमार्क के भी बेच पाएंगे. बता दें कि देशभर में कुल 1338 हॉलमार्किंग सेंटर है. बता दें कि देश के 85 फीसदी हिस्से में यह सेंटर मौजूद है और बाकी हिस्सों में और सेंटर्स बनाए जा रहे हैं.