पैगंबर मोहम्मद टिप्पणी मामले पर नूपुर शर्मा के खिलाफ 10 जून को विरोध प्रदर्शन हुए थे।
यह प्रदर्शन जूमे की नमाज के बाद कई जगह पर देखने को मिले थे,
जिसमें बाद में हिंसा भी शामिल हो गई थी।
अब इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्यवाई करते हुए लोगों
के घर में बुलडोजर चला के उनके घर पूरी तरह ध्वस्त कर दिए है।
जिसको लेकर जमीयत-उलेमा-ए-हिन्द ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हैं।
इस याचिका में कानूनी प्रक्रिया के बिना मकानों को नहीं गिराने के निर्देश देने की मांग की थी।
इस याचिका पर आज 2 जजों की बेंच ने सुनवाई की है।
इस सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा ‘उत्तर प्रदेश सरकार
यह साबित करे कि उसकी कार्रवाई नगरपालिका क़ानून के अंतर्गत कैसे थी।
कोर्ट ने सरकार को तीन दिन के भीतर यह बताने को कहा है।
साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि विध्वंस की कार्रवाई केवल क़ानून के अनुसार ही होगी।’
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के दोनों पक्षों की दलीलों को सुना है
जिसके के बाद 3 दिन के अन्दर उत्तर प्रदेश सरकार से बुलडोजर कार्यवाही पर जवाब मांगा है।
जिसकी सुनवाई 21 जून मंगलवार की जाएगी।