आरएसएस मानहानि केस: मुंबई कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी

कांग्रेस अध्यक्ष पद से मुक्त हुए राहुल गांधी गुरुवार को मुंबई के शिवड़ी कोर्ट पहुंचे.

यहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) मानहानि मामले में उन्हें 15 हाजर के मुचलके पर जमानत मिल गई. राहुल गांधी के खिलाफ एक आरएसएस कार्यकर्ता ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है. आरोप है कि राहुल गांधी ने पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या को बीजेपी-आरएसएस की विचारधारा से जोड़ा था|

कोर्ट में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने अपने आपको बेकसूर बताया. इसके बाद कोर्ट ने 15 हजार रुपये के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दे दिया

पूर्व सांसद एकनाथ गायकवाड़ ने राहुल गांधी की जमानत ली. मझगांव मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने फरवरी में वकील और आरएसएस कार्यकर्ता ध्रुतीमान जोशी की निजी शिकायत के संबंध में राहुल गांधी और सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी को सम्मन जारी किया था

बता दें कि गौरी लंकेश की सितंबर 2017 में बेंगलुरु में उनके घर के गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस दौरान, राहुल गांधी की अगुआई में पार्टी नेता संजय निरूपम, बाबा सिद्दीकी, मिलिंद देवड़ा, कृपाशंकर सिंह अदालत के अंदर मौजूद रहे. बता दें कि शिकायतकर्ता ध्रुतिमन जोशी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और सीपीएम नेता सीताराम येचुरी पर भी ऐसे मामले दायर किए थे जिन्हें खारिज कर दिया गया था

जोशी ने अपनी याचिका में कहा कि लंकेश की हत्या के मुश्किल से 24 घंटों के बाद ही राहुल गांधी ने हत्या के लिए आरएसएस और उसकी विचारधारा को जिम्मेदार ठहरा दिया था. राहुल ने कहा था कि बीजेपी, आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति पर दबाव बनाया जाता है, पीटा जीता है, हमला किया जाता है और यहां तक कि मार दिया जाता है

गुरुवार सुबह जब राहुल गांधी कोर्ट में पेशी के लिए मुंबई पहुंचे तो एयरपोर्ट के बाहर मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थन में नारे लगाए. कांग्रेस समर्थकों ने ‘राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं’ के नारे लगाए. मालूम हो कि पिछली सुनवाई 30 अप्रैल को होनी थी लेकिन किसी कारणवश जज का ट्रांसफर होने की वजह ये सुनवाई टाल दी गई थी,

राहुल गांधी को इस मामले में ४ जुलाई को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिये गये थे

गौरतलब हो कि महाराष्ट्र में राहुल गांधी के खिलाफ किसी आरएसएस कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई यह दूसरी याचिका है. इससे पहले 2014 में, एक स्थानीय कार्यकर्ता राजेश कुंते ने महात्मा गांधी की हत्या के लिए कथित रूप से आरएसएस पर आरोप लगाने के लिए राहुल के खिलाफ याचिका दायर की थी. वह मामला ठाणे जिले के भिवंडी अदालत में लंबित है.

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