आदेश वाणिज्यिक कर
शहरी क्षेत्र में नहीं बढेंगे जमीन के दाम आदेश वाणिज्यिक कर विभाग ने जारी किया

land Price -प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में आवासीय निर्माण वाली लोकेशनों पर जमीन के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे।

यह वह लोकेशन होंगी, जहां वर्तमान में आवासीय निर्माण कार्य चल रहे हैं या पहले से बने हुए मकानों को खरीदने या बेचने की तैयारी है। इस आशय के आदेश वाणिज्यिक कर विभाग ने जारी कर दिए है। इधर, जिला स्तर पर कलेक्टर गाइडलाइन में जमीनों के दाम बढ़ाए जाएंगे। इसकी तैयारियां चल रही हैं।

जिन लोकेशनों पर वर्तमान गाइडलाइन से बढ़े हुए दामों पर रजिस्ट्रियां हुई हैं, वहां 5 से 10 फीसदी तक जमीनों के दाम में वृद्धि की जा सकती है। प्रदेश में ऐसे करीब 1200 क्षेत्रों की सूची तैयार की गई है। बता दें कि राजधानी में 3323 लोकेशनों पर कलेक्टर गाइडलाइन में दरें निर्धारित हैं। इसमें से संपदा के जरिए बढ़े हुए दामों पर 1556 लोकेशनों पर रजिस्ट्रियां हुई हैं। यहां 100 से लेकर 124 से अधिक दस्तावेज बढ़े हुए दाम पर पंजीकृत हुए हैं।

इसके चलते शहर में 36 ऐसी लोकेशन हैं, जहां 5 से 10 फीसदी तक जमीन के दाम बढ़ाए जाएंगे। इसमें अधिकांश बीडीए, हाउसिंग बोर्ड सहित अन्य प्रोजेक्टस की लोकेशन शामिल हैं। वाणिज्यिक कर विभाग के अनुसार शहरों में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अभी 800 रु. प्रति वर्ग फीट है, जो एक अप्रैल से 1200 रु. वर्गफीट हो जाएगी। जबकि नगर निगम सीमा से सटे इलाकों में कॉस्ट 900 रुपए से बढ़कर 1100 रु. (22.22फीसदी), नगर पालिका क्षेत्र में 800 से 950 रु. (18.75फीसदी) और नगर परिषद में 500 से बढ़कर 600 रु. (20फीसदी) प्रति वर्ग फीट हो जाएगी। एक अप्रैल से यह दरें लागू होंगी।

इस निर्णय से प्रदेश सरकार को करीब 100 करोड़ रुपए की आय होने की संभावना है। वर्तमान में पंजीयन विभाग के राजस्व प्राप्त करने की दर 11 फीसदी है, जबकि लक्ष्य पूरा करने के लिए करीब 23 फीसदी की ग्रोथ होना जरूरी है। इस संबंध वाणिज्यिक कर विभाग के अपर मुख्य सचिव आईसीपी केशरी का कहना है कि आवासीय निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग के माध्यम से प्रति वर्गमीटर निर्माण दरें तय करने के लिए प्रस्ताव लिया जाता है। विभाग ने 17 हजार रुपए प्रति वर्गमीटर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट प्रस्तावित की थी।

विचार करने के बाद वाणिज्यिक कर विभाग ने इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में निवेश क्षेत्र के लिए 12000 रुपए प्रति वर्गमीटर निर्माण की दर निर्धारित की है। बाकी नगर निगम क्षेत्रों में यह दर 11000 प्रति वर्गमीटर रखी गई है। नगर पालिका क्षेत्र में 9500 प्रतिवर्गमीटर, नगर परिषद क्षेत्र में 7500 प्रति वर्गमीटर और ग्रामीण क्षेत्रों में आरसीसी निर्माण दर 6000 रुपए प्रतिवर्गमीटर निर्धारित की गई है। कलेक्टर गाइडलाइन का आवासीय निर्माण के लिए तय दरों से कोई लेना-देना नहीं है।

Previous articleहिंदू-मुस्लिम पर नहीं विकास पर हो चुनाव
Next articleबीओटी सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता और उनके रख-रखाव की निगरानी हो