12 लाख एक हजार रुपए के दो चैक बाउंस

भोपाल- राजधानी की एक अदालत ने 12 लाख एक हजार रुपए के दो चैक बाउंस मामले के आरोपी एक ठेकेदार जयनारायण पटेल को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के कारावास और 15 लाख रुपए का प्रतिकर अदा किए जाने की सजा सुनाई है।

मामले के अनुसार परिवादी मो. रफीक कुरैशी और आरोपी जयनारायण पटेल
पार्टनरशिप में कंस्ट्रक्शन कंपनी का संचालन करते थे।

पार्टनरशिप के तहत
परिवादी और आरोपी ने भोपाल में हज हाउस के निर्माण का कार्य किया था। जून 2015 में दोनों ने आपसी सहमति से पार्टनरशिप को समाप्त कर लिया था। पार्टनरशिप समाप्त कर आरोपी ने भागीदारी व्यवसाय को टेकओवर कर परिवादी के द्वारा पूर्व में कंस्ट्रक्शन में लगाए गए 12 लाख एक हजार रुपए की अदायगी के लिए परिवादी को 10 मार्च 2016 को दो चैक दिए थे। परिवादी द्वारा जब चैक भुगतान के लिए अपने बैंक में पेश किए गए तो आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि न होने से दोनों चैक बाउंस हो गए थे।

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