Bhopal News- नगर निगम भोपाल द्वारा निगम की अनुमति के बिना अवैध रूप से किये गये निर्माणों को हटाने की कार्यवाही के तहत मंगलवार को केरवा रोड पर सहायक नगर निवेशक एम. पी. शॉडिल्य के निर्देशन में नगर निगम की अनुमति के बिना लगभग 1000 स्क्वायर फिट पर अवैध रूप से निर्मित एक भवन को तोड़ने की कार्यवाही जेसीबी मशीन और श्रमिकों के माध्यम से निगम के अमले द्वारा पुलिस बल की मौजूदगी में की।

नगर निगम द्वारा उक्त अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्यवाही मध्यप्रदेश नगर पालिक अधिनियम 1956 की धाराओं के तहत विधिवत नोटिस जारी करने के उपरांत की है। कार्यवाही के दौरान भवन अनुज्ञा शाखा के सहायक यंत्री एम.एस. सेंगर, ए.के. साहनी, पी. के. जड़िया, ओ.पी. चौरसिया, जी.एस. तोमर, श्री बी.एस. कुशवाह, प्रभारी अतिक्रमण अधिकारी कमर साकिब सहित भवन अनुज्ञा शाखा के अन्य अधिकारी और पुलिस बल मौजूद था।

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