आदिवासियों का साहूकारी कर्ज होगा माफ
आदिवासियों का साहूकारी कर्ज

भोपाल – मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार विश्व आदिवासी दिवस पर मध्य प्रदेश के 19 जिलों के 89 आदिवासी ब्लॉक के आदिवासियों के साहूकारी कर्ज़ को खत्म करने के लिए गंभीरता से विचार कर रही हैं।

विश्व आदिवासी दिवस पर इसकी घोषणा मुख्यमंत्री कमलनाथ कर सकते हैं।
प्रदेश सरकार जो नया कानून लागू करने जा रही है, उस में आदिवासियों की गिरवी रखी गई जमीन जेवरात अथवा पशुधन आदिवासियों को वापस दिलाए जायेंगे।


आदिवासियों की गिरवी रखी संपत्ति या वस्तुओं को साहूकारों को कानून लागू होने के बाद वापस करना होगा, जो साहूकार ऐसा नहीं करेगा तो उस पर आपराधिक कार्यवाही की जाएगी।
प्रस्तावित कानून में आदिवासियों से भविष्य में पीक कर्ज की वसूली साहूकार नहीं कर सकेंगे। आदिवासी ब्लॉक में साहूकार गैर कानूनी तरीके से कर्ज देकर उनकी जमीन और जेवरात इत्यादि गिरवी रख लेते थे, जो अब कर्ज मुक्त हो जाएंगे।

10000 तक की सहायता बैंकों से

मध्य प्रदेश सरकार आदिवासियों को बैंक के माध्यम से 10000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ भी मिलेगा ताकि आदिवासी साहूकारी चंगुल में ना फंसे। आदिवासियों को 0 फ़ीसदी पर ऋण उपलब्ध होगा और वह है निश्चित समय के बाद बैंक में जमा करना अनिवार्य होगा बैंक के माध्यम से हुआ है। आवश्यकता अनुसार 10000 रुपये तक का लेन देन कर सकते हैं।

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