विदेशी नागरिकों के लिए वीजा के नियमों में छूट
विदेशी नागरिकों के लिए वीजा के नियमों में छूट

नई दिल्ली – केंद्र सरकार ने कुछ खास पेशों से जुड़े विदेशी नागरिकों के लिए वीजा के नियमों में छूट दी है। यह छूट इंजीनियर, विदेशी कारोबारी और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को प्रदान की है। गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि इस शर्त पर देश में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है कि वे अपने वीजा को फिर से वैध करवा लें और नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल या चार्टर्ड उड़ानों में भारत आएं।
केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को कम करने के लिए मार्च में सभी प्रकार की अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स पर रोक लगा दी थी। भारत ने 11 मार्च को विदेशियों को दिए वीजा पर रोक लगा दी थी।


री-वैलिटेड कराना होगा वीजा
सरकार ने कहा कि विदेशी कारोबारी अपने बिजनेस वीजा को री-वैलिडेट करवाकर या फिर नए वीजा से भारत आ सकते हैं। स्वास्थ्य सेवा पेशेवर किसी मान्यता प्राप्त और पंजीकृत हेल्थकेयर फैसिलिटी के न्योते पर ही आ सकते हैं। इसके अलावा विदेश में बनी मशीनों को इंस्टॉल करने, ठीक करने और उनकी मेंटेनेंस के लिए तकनीक विशेषज्ञ और इंजीनियर भी भारत आ सकते हैं. इस खास समूहों के विदेशी नागरिकों को जरूरत के आधार पर विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों या पोस्ट में फिर से बिजनेस वीजा, एम्पलॉयमेंट वीजा के लिए आवेदन करना होगा।
वंदे भारत मिशन किया था शुरू


सरकार ने विदेशों मे फंसे भारतीयों को हवाई एवं समुद्री मार्ग से वापस लाने के लिए ‘वंदे भारत मिशन नाम से सात मई को एक विशेष अभियान आरंभ किया था। इसके बाद परिवार में किसी आपात स्थिति के कारण भारत आने की इच्छा रखने वाले प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड धारकों को भी देश आने की अनुमति दी गई थी। लॉकडाउन लागू होने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, जब विदेशी नागरिकों को भारत आने की अनुमति दी गई है।

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