The Union Home Ministry
5 अगस्त से योग संस्थान और जिम खोलने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की अनुमति दी गई है

केन्द्रीय गृह मंत्रालय (The Union Home Ministry)ने अनलॉक-3 के दिशा-निर्देश बुधवार को जारी कर दिये जिसके तहत रात का कर्फ्यू हटा दिया गया है लेकिन स्कूल-कालेज, मेट्रो, सिनेमा हॉल,(school-college, metro, cinema hall)तरणताल और बार बंद रखने का निर्णय किया गया है।

मंत्रालय के अनुसार ये दिशा-निर्देश एक अगस्त से प्रभावी होंगे जो 31 अगस्त तक जारी रहेंगे। योग संस्थान और जिम को पांच अगस्त से खोलने का अनुमति दी गयी है। स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाये जा सकेंगे लेकिन वहां सोशल डिस्टेस्टिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।

दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि विभिन्न राज्यों और किसी भी राज्य के भीतर लोगों अथवा सामान की आवाजाही के लिए अलग से कोई अनुमति अथवा ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजक, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन तथा बड़े पैमाने पर लोगों के एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा।

सभी कंटेनमेंट जोन में लाॅकडाउन के प्रतिबंधों का 31 अगस्त तक कड़ाई से पालन किया जाएगा और कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी तरह की गतिविधियों की अनुमति होगी।

गृह मंत्रालय ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन के भीतर कड़ा पेरीमीटर नियंत्रण लागू किया जाएगा और केवल आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति दी जाएगी। इन कंटेनमेंट जोन की जानकारी संबंधित जिलाधिकारियों और सभी राज्यों और संघशासित प्रदेशों की वेबसाइटों पर साझा की जाएगी।

बुधवार को जारी दिशानिर्देश के बारे में राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से उनकी प्रतिक्रियायें मांगी गईं थी और इनको लेकर संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों तथा विभागों से भी व्यापक विचार-विमर्श किया गया है।

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