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Chhattisgarh news Collector fixed the operating hours of liquor shops from 9 am to 5pm

बस्तर- कलेक्टर डॉ. अय्याज तम्बोली द्वारा छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर आबकारी विभाग के निर्देशानुसार भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुरूप 4 मई से मदिरा दुकान खोलने के सम्बंध में राजस्व हित में मदिरा दुकानें खोले जाने तथा राष्ट्रीय विपदा कोरोना वायरस के फैलाव को नियंत्रण करने एवं बचाव की दृष्टि से सोशल डिस्टेंसिंग पर्सनल डिस्टेंसिंग एवं अन्य समस्त उपायों की पूर्ति मदिरा दुकानों पर सुनिश्चित करते हुए जिले के समस्त देशी मदिरा दुकान विदेशी मदिरा दुकानें एवं मद्य. भंडारण मद्यभाण्डागार को 4 मई से प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक आगामी आदेश पर्यंत संचालन की अनुमति दी है।

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