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रेलवे के इन नियमों का रखे ध्यान

Railway News – यात्री रेल सफर करने के लिए कई महीनों पहले अपने टिकट बुक कराते हैं। ताकि सीट कन्‍फर्म हो जाए।

लेकिन कई बार ऐसा होता की यात्री कोई मज़बूरी या काम के कारण वो यात्रा ही नहीं कर पाते। जिसको देखते हुए रेलवे ने एक रिफंड सिस्‍टम बनाया है। जिस से यात्रियों का पैसा बेकार न जाए। लेकिन इस रिफंड सिस्टम पर रेलवे ने कुछ शर्ते भी लागू की हैं। जिसके तहत आपको रिफंड मिलता हैं। अगर आप उन शर्त को पूरा नहीं करते तो आपको टिकट कैंसिल करने पर रिफंड नहीं मिल पाएगा। अगर आप चाहते हैं की आपको अपने टिकट कैंसिल करने पर रिफंड मिले। तो इन नियमों को रखे खास ध्यान।

ये हैं कुछ नियम, जिसको रखना होगा ध्यान में

तत्‍काल कन्‍फर्म टिकट रद्द करने पर रिफंड नहीं

तत्‍काल टिकट को रेलवे 24 घंटे पहले यानी केवल एक दिन पहले बुक करता हैं। अगर आपकी ये तत्काल टिकट बुक हो जाती हैं। और आपकी सीट कन्फर्म हो जाती हैं। तो इस टिकट को कैंसिल कराने पर आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यह तत्‍काल टिकट वेटिंग में है तो टिकट कैंसिल कराने पर रेलवे कुछ अमाउंट काटकर बाकी का पैसा आपको वापस कर देता है।

डिपार्चर से 4 घंटे पहले रद्द करें अपने कन्‍फर्म टिकट

अगर आपके पास कन्‍फर्म टिकट है और इसे रद्द कराना चाहते हैं तो डिपार्चर से 4 घंटे पहले टिकट रद्द कराने पर ही आपको रिफंड मिलेगा। अगर आप डिपार्चर से 4 घंटे पहले टिकट रद्द नहीं करते तो आपको रेलवे कोई रिफंड नहीं देगा।

डिपार्चर के 30 मिनट तक RAC टिकट

अगर आपके पास RAC (रिजर्वेशन अगेन्‍स्‍ट कैंसिलेशन) ई-टिकट है। और आप इसको रद्द कराना चाहते हैं तो ट्रेन के डिपार्चर से आधे घंटे से भी कम वक्‍त के अंदर इसे रद्द करा दें। क्योंकि अगर आप 30 मिनट के भीतर अपने टिकट रद्द नहीं कर पाए तो आपको किसी भी तरह के रिफंड नहीं मिलेगा।

 

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